शिवपुरा थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बालक आरिफ की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा, पड़ोसी निकला आरोपी

शिवपुरा थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बालक आरिफ की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया  खुलासा, पड़ोसी निकला आरोपी

पाली जिले के शिवपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम रामासनी सांदवान में 10 वर्षीय बालक आरिफ की नृशंस हत्या के मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक के पड़ोसी युवक शेरू खान ने ही इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने पूछताछ में दावा किया कि उसने “जन्नत पाने” की सोच के तहत बालक की हत्या की।

पुलिस के अनुसार आरोपी शेरू खान (20) ने वारदात से पहले नमाज पढ़ी और हत्या के दौरान कलमा पढ़ते हुए इसे “कुर्बानी” बताया। आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि उसने खुद और बच्चे को “जन्नत दिलाने” की सोच के तहत यह कदम उठाया

जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने बताया कि 14 मई 2026 की शाम शिवपुरा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि रामासनी सांदवान स्थित तालाब की पाल पर 10 वर्षीय आरिफ पुत्र फिरोज खान का शव पड़ा है। बच्चे का गला धारदार हथियार से रेता गया था। सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल और एमओबी टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।

घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश और तनाव का माहौल बन गया था। शव के पास मिली कुछ सामग्री के चलते सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका भी जताई जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयसिंह तंवर, डीएसपी रतनाराम देवासी और थानाधिकारी भंवरलाल के नेतृत्व में विशेष टीमें गठित की गईं।

जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर तंत्र और घटनास्थल से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण किया। इसी दौरान मृतक के पड़ोसी शेरू खान की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिवपुरा थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार की बरामदगी और मामले की विस्तृत जांच जारी है।

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