पाली। पाली के POCSO कोर्ट संख्या-1 ने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश निहालचंद ने 3 सितंबर 2026 को मामले में फैसला सुनाया। दोषी आरोपी की उम्र 22 साल बताई गई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक उपमा रावल के अनुसार आरोपी पीड़िता के भाई का दोस्त था और जनवरी 2025 में उसके भाई की शादी के दौरान घर आता-जाता था। इसी दौरान उसने 15 वर्षीय नाबालिग से सोशल मीडिया के जरिए बातचीत शुरू की और उससे दोस्ती कर ली।
पाली POCSO कोर्ट संख्या-1 का फैसला; आरोपी पीड़िता के भाई का दोस्त था, सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग से बढ़ाई थी नजदीकी
नानी के घर गई नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया
परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 में नाबालिग अपनी नानी के घर गई थी। आरोपी को इसकी जानकारी हुई तो वह उसे बहला-फुसलाकर अपने दोस्त के घर ले गया। आरोप है कि वहां उसने नाबालिग के साथ जबरदस्ती की।
आरोपी ने कथित तौर पर नाबालिग के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए। इसके बाद घटना के बारे में किसी को बताने पर फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे डराया।
परिवार जोधपुर गया, घर में अकेली थी नाबालिग
रिपोर्ट के मुताबिक 29 जनवरी 2026 को परिवार के लोग बीमारी के कारण जोधपुर गए हुए थे। घर पर नाबालिग अकेली थी। 31 जनवरी को भी परिवार जोधपुर में ही था। इसी दौरान आरोपी दोपहर के समय घर में घुसा और नाबालिग को डराने-धमकाने के बाद उसके साथ दोबारा रेप किया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा
पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद पाली POCSO कोर्ट संख्या-1 के न्यायाधीश निहालचंद ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

