श्रम कानूनों में बड़े बदलाव और सुधार के साथ सरकार ने लागू किए 4 नए लेबर कोड, वेतन, ग्रैच्युटी और ओवरटाइम के नियम बदले,

श्रम कानूनों में बड़े बदलाव और सुधार के साथ सरकार ने लागू किए 4 नए लेबर कोड, वेतन, ग्रैच्युटी और ओवरटाइम के नियम बदले,

केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को श्रम कानूनों में बड़े बदलाव और सुधार की घोषणा की गई हैं. सरकार की ओर से पुराने श्रम कानूनों को बदलकर 4 नए लेबर कोड लागू किए गए हैं श्रमिकों को सुरक्षा और आर्थिक मजबूती के साथ-साथ गरिमा से काम करने का अवसर भी देती है. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी हैं

The New Labour Codes: Ripe for operationalization, ETHRWorld

सरकार के द्वारा जो चार 4 लेबर कोड लागू किए गए हैं, वे वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा संहिता हैं. आजादी के बाद से देश में बने 29 पुराने श्रमिक कानूनों को अब इन चार नए कोड में समाहित कर दिया गया है

सरकार के ओर से फैसला लिया गया हैं कि, कंपनी अब हर कर्मचारी को नियुक्ति के समय अप्वाइंटमेंट लेटर अनिवार्य रुप से देगी. जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और कंपनी की मनमानी पर रोक लगाई जा सकेगी. साथ ही देश के करीब 40 करोड़ अंसगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा. जिससे उन्हें पीएफ, ईएसआईसी (ESIC) और पेंशन जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी

नए नियमों के लागू होने से निजी कंपनियों में काम करने वालों के लिए बड़ा फायदा हो सकता हैं. पहले ग्रैच्युटी पाने के लिए 5 साल एक ही कंपनी में काम करना जरूरी था, लेकिन अब फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज (FTE) सिर्फ 1 साल नौकरी करने पर भी ग्रैच्युटी के हकदार होंगे. इससे उन कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा जो कम अवधि के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और पहले उन्हें यह सुविधा नहीं मिल पाती थी.

ओवरटाइम से जुड़े नियम भी बदलाव किए गए है. इन बदलावों के तहत अगर कोई कर्मचारी तय समय से ज्यादा काम करता है, तो कंपनी को उसे दोगुना वेतन देना होगा. साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों का वेतन समय पर मिले, ताकि महीने के आखिर में किसी को आर्थिक परेशानी न उठानी पड़े

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