पाली, 7 मार्च। विधिक माप विज्ञान उपभोगता मामले विभाग के विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा शुक्रवार को खोडिया बालाजी पाली स्थित चौधरी मसाले उद्योग का औचक निरीक्षण किया गया।
विधिक माप विज्ञान निरीक्षक(LMO) विष्णु दत्त जोशी ने बताया कि उपभोगता सरंक्षण के लिए फर्क द्वारा पैक किए जा रहे एक किलो मिर्च पाउडर के पैकेट का PCR Rules 2011 के अनुसार नेर कंटेर, MRP व अन्य घोषणाओं की जाँच गई, जिसमे पैकेजिंग घोषणा नियमानुसार नही पाई गई। पैकेजिंग लाइसेंस व अन्य जांच की गई जो कि नियमानुकार सही पाये गए।
उन्होंने बताया कि समय समय पर विभाग द्वारा उपभोक्ताओ के अधिकारों के संरक्षण के लिए अभियान चलाकर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 व विधिक माप विज्ञान 2011 एवं PCR 2011 के तहत जाँच की जाती है। जिसके उपभोक्ता के अधिकारी का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।











