राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने तीनों डिस्कॉम की याचिकाओं पर जारी किया आदेश, वित्तीय वर्ष 2026-27 के टैरिफ में विद्युत शुल्कों में कोई बढ़ोतरी नहीं

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने तीनों डिस्कॉम की याचिकाओं पर जारी किया आदेश, वित्तीय वर्ष 2026-27 के टैरिफ में विद्युत शुल्कों में कोई बढ़ोतरी नहीं
जयपुर, 2 अप्रेल।  प्रदेश में 1.75 करोड़ से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजस्थान डिस्कॉम्स (जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम) ने बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। प्रदेश के तीनों विद्युत वितरण निगमों द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत वार्षिक राजस्व की आवश्यकता (एआरआर) और टैरिफ याचिकाओं पर सुनवाई के बाद राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने आज अपना आदेश जारी कर दिया।
टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने की दिशा में तीनों डिस्कॉम ने याचिका में एमआईपी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम विद्युत शुल्क 6 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 6 रुपये प्रति यूनिट करने, स्ट्रीट लाइटिंग को डे टाइम टैरिफ से छूट देने, ईवी चार्जिंग स्टेशंस को बढ़ावा देने के लिए इस पर फिक्स चार्जेज हटाना प्रस्तावित किया था, जिस पर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है।
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