राजस्थान में दो चर्चों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, अवैध धार्मिक गतिविधियां चलाने का आरोप

राजस्थान में दो चर्चों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, अवैध धार्मिक गतिविधियां चलाने का आरोप

श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ क्षेत्र में धर्मांतरण के मामले को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. शनिवार को अनूपगढ़ के गांव 6 पी और 16 ए में संचालित दो चर्चों पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर किसी भी तरह की अकृषि गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी. यह कार्रवाई धर्मांतरण की शिकायतों और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद की गई एसडीएम सुरेश राव ने बताया कि दोनों चर्च कृषि भूमि पर बने हैं, लेकिन इन्हें गैर-कृषि उपयोग के लिए रूपांतरित नहीं किया गया. नियमों के खिलाफ इन चर्चों में धार्मिक गतिविधियां चल रही थीं. प्रशासन ने साफ किया कि ऐसी गतिविधियां अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इन स्थानों पर कोई भी गैर-कृषि कार्य नहीं होगा

अनूपगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा हाल ही में चर्चा में आया. स्थानीय हिंदू और सिख समुदाय ने ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार का विरोध किया, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया. एसएचओ की रिपोर्ट में कहा गया कि इस प्रचार से कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है. तहसीलदार की जांच में भी पाया गया कि गांव 16 ए में 22 x 45 फीट का गिरजाघर और दो मकान बने हैं, जबकि गांव 6 पी की भूमि चैरिस्ट डिसिप्लस एंड चेरिटेबल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ के नाम है

न्यायालय के आदेश और सख्त चेतावनी

26 सितंबर 2025 को न्यायालय ने आदेश जारी कर कहा कि इन दोनों स्थानों पर वर्तमान स्थिति बरकरार रखी जाए और कोई गैर-कृषि गतिविधि न हो. आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम सुरेश राव, डीएसपी प्रशांत कौशिक, तहसीलदार दिव्या चावला और एसएचओ ईश्वर जांगिड़ भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे. प्रशासन ने नगर पालिका और पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई

यह भी पढ़ें-

‘लव मोहम्मद-लव सनातन’ बैनरों को लेकर बनी तनाव की स्थिति, प्रशासन की दखल से शांत हुआ मामला

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *