आधार कार्ड देश में अब लगभग हर जरूरी काम के लिए चाहिए हो चुका है. स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने से लेकर किसी सरकारी योजना का लाभ पाने तक इसकी जरूरत पड़ती है. पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर यह सबसे अहम दस्तावेज़ बन गया है. कई बार आधार में दर्ज जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर या बायोमेट्रिक डिटेल्स बदलनी पड़ सकती हैं. ऐसे में यूआईडीएआईकी ओर से आज 1 नवंबर 2025 से अपडेट नियमों में बदलाव किया जा रहा है. अब आधार अपडेट करवाने वालों को नई रेट के हिसाब से चार्ज देना होगा. चलिए आपको बताते हैं किस अपडेट के लिए कितना देना होगा चार्ज
यूआईडीएआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब कई सरकारी डेटाबेस- जैसे पैन, राशन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल रिकॉर्ड और मनरेगा से स्वतः वेरिफिकेशन किया जाएगा। इससे दस्तावेज अपलोड करने की झंझट खत्म हो जाएगी। अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो अब देर न करें। सरकार ने इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। 1 जनवरी 2026 से जिन लोगों का आधार-पैन लिंक नहीं होगा, उनका पैन निष्क्रिय हो सकता है। ऐसी स्थिति में म्यूचुअल फंड, डीमैट खाते और टैक्स संबंधी लेन-देन रुक सकते हैं।

आधार सेवाओं की फीस में भी बदलाव हुआ है-
• बच्चों के आधार के बायोमेट्रिक अपडेट अब एक साल तक मुफ्त रहेंगे।
• नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने पर 75 रुपये का शुल्क लगेगा।
• बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट, आइरिस, फोटो) के लिए 125 रुपये फीस होगी।
• ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट 14 जून 2026 तक मुफ्त रहेगा, इसके बाद 75 रुपये देना होगा।
• आधार रीप्रिंट करवाने की फीस 40 रुपये तय की गई है।

यूआईडीएआई के नए नियमों के मुताबिक आज 1 नवंबर से आधार कार्ड में नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करवाने पर 75 रुपये देने होंगे. अगर आप फिंगरप्रिंट, आइरिस या फोटो अपडेट करवाना चाहते हैं. तो इसका चार्ज 125 रुपये होगा. वहीं 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह फ्री रहेगा. ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट की सुविधा फिलहाल 14 जून 2026 तक फ्री है
लेकिन उसके बाद केंद्र पर इस सर्विस के लिए 75 रुपये का चार्ज देना होगा. आधार कार्ड रीप्रिंट करवाने पर 40 रुपये और घर बैठे एनरोलमेंट सर्विस के लिए पहले व्यक्ति पर 700 रुपये. जबकि उसी पते पर हर एक्सट्रा व्यक्ति के लिए 350 रुपये देने होंगे. इसलिए अगर आपको कोई बदलाव कराना है. तो बेहतर रहेगा कि समय रहते ऑनलाइन ही इसे पूरा कर लें
सरकार ने जीएसटी (GST) ढांचे में बड़ा सुधार किया है। आज 1 नवंबर 2025 से नए जीएसटी स्लैब लागू हो गए हैं। अब तक 5%, 12%, 18% और 28% वाले चार स्लैब थे, जिनमें से 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इसके बदले अब नया 40% जीएसटी स्लैब लाया गया है, जो लग्जरी और सिन गुड्स (Luxury & Sin Goods) पर लागू होगा। यह बदलाव सरकार के अनुसार टैक्स सिस्टम को “सरल और तार्किक” बनाने के लिए किया गया है।
रिटायर कर्मचारियों (पेंशनर्स) के लिए भी अहम बदलाव किए गए हैं। अब हर पेंशनर को नवंबर के अंत तक “जीवित होने का प्रमाण पत्र” (Life Certificate) जमा कराना अनिवार्य है।
यह काम अब जीवन प्रमाण पोर्टल या बैंक शाखा के माध्यम से किया जा सकता है। जो पेंशनर समय पर यह प्रमाणपत्र नहीं देंगे, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है।
बैंकिंग नियमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब ग्राहक अपने खाते में 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। पहले यह सीमा 1 या 2 नॉमिनी तक ही सीमित थी। नए नियम से क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया सरल और तेज होगी। किसी सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार को खाते से राशि निकालने में अब कम दिक्कत होगी।
सरकार ने यह कदम फर्जीवाड़े और टैक्स चोरी के मामलों को रोकने के लिए उठाया है. ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक आधार-पैन लिंक नहीं किया ह. उन्हें जल्द यह प्रोसेस पूरी करनी चाहिए. इसे आप आसानी से www.incometax.gov.in या uidai.gov.in वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं









