सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक चुनाव आयोग से मांगी पूरी डिटेल, बिहार SIR के बाद कितने वोटर्स को हटाया गया?

सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक चुनाव आयोग से मांगी पूरी डिटेल, बिहार SIR के बाद कितने वोटर्स को हटाया गया?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से कहा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिन मतदाताओं को बाहर किया गया, उनकी पूरी जानकारी 9 अक्टूबर तक उपलब्ध करवाई जाए. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमलय बागची की सुप्रीम कोर्ट की पीठ बिहार के निर्वाचन सूची SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने सुनवाई को 9 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि अब तक किसी भी बाहर किए गए मतदाता ने शिकायत या अपील दर्ज नहीं कराई है. आयोग को निर्देश दिया गया कि वह 3.66 लाख ऐसे मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराए जिन्हें हाल ही में तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची से बाहर किया गया

30 सितंबर को चुनाव आयोग ने बिहार के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी की. इसमें कुल 47 लाख नाम ऐसे थे जो SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले सूची में शामिल थे, लेकिन पुनरीक्षण के बाद इन्हें हटा दिया गया. इनमें से 3.66 लाख नाम अतिरिक्त जांच के बाद उन लोगों के पाए जाने पर हटाए गए जिन्हें मतदान के लिए अयोग्य पाया गया

चुनाव आयोग के अनुसार, 30 सितंबर को जारी बिहार की अंतिम मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ रह गई, जो SIR से पहले 7.89 करोड़ थी. यानी सूची में कुल 47 लाख मतदाता कम हुए हैं, लेकिन अगर इसे 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट सूची से तुलना करें, तो स्थिति अलग है. उस ड्राफ्ट में 65 लाख नाम हटाए गए थे, जिनमें मौत, स्थानांतरण या डुप्लीकेशन के मामले शामिल थे. अंतिम सूची में कुल 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए और 3.66 लाख नाम हटा दिए गए. इसका मतलब है कि ड्राफ्ट सूची की तुलना में 17.87 लाख मतदाता बढ़ गए हैं

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