राजस्थान में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी? जानें हर जरूरी बात

राजस्थान में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी? जानें हर जरूरी बात

बिहार में वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू का दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा की है, दूसरे चरण में जिन राज्यों में वोटर लिस्ट की एसआईआर होगी, उनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे 12 राज्य हैं. दूसरे चरण में एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कल से यानी मंगलवार से BLO और AERO की ट्रेनिंग शुरू होगी

आज रात वोटर लिस्ट फ्रीज

एसआईआर के दूसरे चरण के ऐलान के साथ उन 12 राज्यों की मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) आज रात फ्रीज कर दी जाएगी, जहां पर एसआईआर (SIR) कराया जाएगा. CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हर चुनाव से पहले इलेक्ट्रोरल रोल का रिवीजन जरूरी है. बीते कुछ वर्षों में कई राजनीतिक पार्टियों ने मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध न होने पर आपत्ति जताई है.

इससे पहले आखिरी बार 2000 से 2004 के बीच में एसआईआर हुआ था. इतने लंबे समय के बाद अब एसआईआर और भी जरूरी हो जाता है. चुनाव आयोग ने पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से एसआईआर करवाने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई. मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि किसी भी मतदाता केंद्र में 1200 से अधिक मतदाता न हों, जिससे भीड़ न हो

SIR को लेकर अहम बातें 

  • आज तक जितने लोगो का नाम मतदाता सूची में है, उन्हें कोई कागज नहीं देना होगा.
  • पुराने SIR और अभी के मतदाता सूची में जिनका नाम है, उन्हें कोई कागज नहीं देना होगा.
  • BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर मतदाताओं के घर 3 बार जाएंगे.
  • ऑनलाइन भी फॉर्म भरने की सुविधा रहेगी.
  • मृत लोग, स्थाई तौर पर दूसरे जगह शिफ्ट हो चुके और दो जगह पर रजिस्टर्ड मतदाताओं की पहचान भी BLO करेगा.
  • जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है, उनकी वोटर लिस्ट आज रात फ्रीज हो जाएगी.
    हर मतदाता को एक Enumeration forms प्रिंट कर घर पर दिया जाएगा.
  • बीएलओ जब वोटरों को फॉर्म देना शुरू करेंगे, तो वह Enumeration forms में मौजूद नाम का 2003 की लिस्ट से मिलान करेंगे.
  • लिस्ट में नाम मिलान होने पर कोई कागज नहीं देने होंगे. पिता या माता का नाम का भी मिलान होने पर भी कोई कागज नहीं देना होगा.
  • वोटरों से रंगीन फोटो लगाने का आग्रह किया

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  • केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश.
  • 01 जुलाई 1987 से पहले भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज.
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र.
  • पासपोर्ट
  • मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र.
  • सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र.
  • वन अधिकार प्रमाण पत्र.
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या कोई भी जाति प्रमाण पत्र.
  • राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर-NRC (जहाँ भी मौजूद हो)
  • राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर.
  • सरकार द्वारा कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र
  • आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड II दिनांक 09.09.2025 द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे

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