स्वर्ण नगरी जैसलमेर में अब नगर परिषद द्वारा शहरी क्षेत्र में अपने वाहनों से आने वाले पर्यटकों से यात्री कर वसूला जाएगा. स्वायत शासन विभाग द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 103 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद जैसलमेर को यह अधिकार प्रदान किया गया है. इस कर की वसूली के लिए नगर परिषद द्वारा जैसलमेर के एंट्री प्वाइंट्स पर नाके लगाए जाएंगे.विभिन्न तरह के वाहनो के लिए अलग -अलग कर तय किए गए है
जैसलमेर नगर परिषद के आयुक्त लाजपाल सिंह सोढा ने बताया कि स्वायत शासन विभाग द्वारा यात्री कर की स्वीकृति मिल गई है. अब जैसे ही गजट नोटिफिकेशन मिलेगा इस टैक्स को लागू कर दिया जाएगा. इस यात्रीकर वसूली के लिए नगर परिषद द्वारा बाड़मेर रोड एवं जोधपुर रोड पर दो टोल नाकों का निर्माण करने का प्लान है. साथ पारदर्शिता रखते हुए यात्री कर वसूली के टोल का संचालन भी हमारा विभाग अपने स्तर पर ही करेगा
स्वायत शासन विभाग द्वारा वाहनों से वसूल की जाने वाली दरें निर्धारित की गई है. 35 सीटर बस से 200 रुपए, 25 सीटर बस से 150 रुपए, फाइव सीटर से बड़ी कार से 100 रुपए और लॉकल टैक्सी पासिंग कार, जीप व अन्य समस्त प्रकार की कारों से 50 रुपए की राशि कर के रूप में वसूली जाएगी. समस्त प्रकार के राजकीय वाहनों, एम्बूलेंस एवं स्थानीय निजी वाहनों को इस पर छूट प्रदान की गई है
जैसलमेर में लगातार बढ़ते यात्री भारत को देखते हुए नगर परिषद द्वारा यह फैसला लिया गया है. इस यात्री कर से नगर परिषद को बड़ा राजस्व मिलेगा. इस कर से होने वाली आय से नगर परिषद द्वारा शहर के पर्यटन स्थलों का रख रखाव, साफ सफाई व विकास कार्यो पर करेगी.साथी शहर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई सौंदर्यकरण के काम भी करवाएं जाएंगे
आपको बता दें की राजस्थान की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी जैसलमेर में करीब 2004 तक यात्री कर वसूला जाता था, लेकिन 22 साल पहले इसकी वसूली बंद कर दी थी. लेकिन अब नगर परिषद ने फिर से इसकी शुरुआत करने का फैसला लिया और विभाग से स्वीकृति भी मिल चुकी है. जैसे ही गजट नोटिफिकेशन जारी होनी इसे नाके लगाकर वसूली की जाएगी,जिसके लिए कर की दर भी तय कर दी है












