महाराष्ट्र में दुकानें, होटल और अन्य प्रतिष्ठान अब 24 घंटे खुले रह सकेंगे. शराब की दुकानों, बार परमिट रूम, हुक्का पार्लर, कंट्री बार को छोड़कर, अन्य सभी प्रतिष्ठान, भोजनालय और दुकानें अब 24 घंटे खुली रहेंगी. राज्य सरकार के उद्योग विभाग की ओर ये निर्णय लिया गया है.
इसी अधिकार के तहत महाराष्ट्र सरकार ने 19 दिसंबर 2017 की अधिसूचना द्वारा परमिट रूम, बीयर बार, डांस बार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक और ऐसे सभी प्रतिष्ठान जहां किसी भी प्रकार की शराब बेची जाती है, के साथ-साथ सभी प्रकार की शराब बेचने वाली दुकानों, थिएटरों और राज्य के अलग-अलग इलाकों में सिनेमा हॉल के खुलने और बंद होने का समय तय किया था
हालांकि, सरकार की अधिसूचना 19/12/2017 ने उन प्रतिष्ठानों को बाहर रखा जो सिनेमा हॉल हैं और 31 जनवरी 2020 को एक नई अधिसूचना जारी की. उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सिर्फ परमिट रूम, बीयर बार, डांस बार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक और ऐसे सभी प्रतिष्ठान जहां किसी भी प्रकार की शराब बेची जाती है, साथ ही वाइन और सभी प्रकार की शराब बेचने वाली दुकानों के खुलने और बंद होने का समय निश्चित है
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