रणकपुर में आयोजित समारोह के दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्थाओं के दिए निर्देश

रणकपुर में आयोजित समारोह के दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्थाओं के दिए निर्देश

पाली, 21 नवम्बर। जिले में माननीय उप राष्ट्रपति एवं विभिन्न वीवीआईपी यात्रा के मद्देनजर कस्बा सादड़ी रणकपुर में सुरक्षा एवं आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

जिला मजिस्ट्रेट एलएन मंत्री ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को माननीय उप राष्ट्रपति का शनिवार को जोधपुर एयरपोर्ट से ट्रांजिट कर पाली में यात्रा के प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए कंटीजेंसी कारकेड हैलीपेड पाली एवं कार्यक्रम स्थल के लिए एक-एक एम्बुलेंस वाहन मय चिकित्सक एवं जीवन रक्षक औषधियों को पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। साथ ही खाद्य एवं पेय सामग्री की सैम्पलिंग किए जाने के लिए खाद्य सुरक्षा निरीक्षक या अधिकारी उपस्थिति एवं माननीय उप राष्ट्रपति को दी जाने वाले खाद्य एवं पेय सामग्री की फूड सैम्पलिंग करना व सुरक्षित फूड की व्यवस्था करवाने के साथ खाद्य और पेय पदार्थों की शुद्धता का प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही के निर्देश दिए।

उन्होंने नगर निगम आयुक्त, अग्निशमन अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी को निर्देश दिए कि वे देसुरी तहसील के सादड़ी कस्बा रणकपुर रोड़ क्षेत्र में बनाये गए पांच हैलिपेड पर फायर बिग्रेड की व्यवस्था के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी द्वारा वीवीआईपी गण के जेड श्रेणी एवं जेड प्लस श्रेणी से संरक्षित होने से इनके सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के अनुसार तैयार हैलीपेड पर डबल बैरिकेडिंग की व्यवस्था, अस्थाई हैलीपेड व अन्य समस्त स्थलों पर पर तैयार किए जा रहे स्ट्रक्चर के कार्य में समस्त सुरक्षा मानदण्ड़ों की पालना, विद्युत व्यवस्था की विद्युत लाईनें कटी टूटी न हो, किसी प्रकार का फॉल्ट या शार्ट सर्किट इत्यादि नहीं हो, सभा स्थल के लिए दो जेनेरेटर्स की व्यवस्था आयोजकों द्वारा करवाने व एक जेनेरेटर आरक्षित रखने, अस्थाई हैलीपेड पर पर्याप्त पानी का छिडकाव करने के निर्देश दिए।

जिला मजिस्ट्रेट मंत्री ने आदेश जारी कर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए ग्राम सादड़ी देसूरी के लाल बाग रणकपुर रोड़ क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं रणकपुर रोड़ सादड़ी के 10 किलोमीटर की परिधीय क्षेत्र में ड्रोन के संचालन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। जो कि 23 नवम्बर तक प्रभावी रहेंगा।

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